कवर्धा(अभिषेक वर्मा): कलेक्टर जनमेजय महोबे के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी वाई डी साहू ने विकासखण्ड बोड़ला अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला महराजपुरडीह के सहायक शिक्षक एल.बी. फत्ते सिंह धुर्वे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह निलंबन विकासखंड शिक्षा अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर किया गया है।
आदेश में बताया गया है कि सहायक शिक्षक फत्ते सिंह धुर्वे 6 अक्टूबर 2023 से 4 अप्रैल 2024 तक अनुपस्थित रहे और 9 अप्रैल 2024 को मेडिकल अनफिट और फिट प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। इसके अलावा, वे 4 जुलाई 2024 से 10 जुलाई 2024 तक बिना सूचना के अनुपस्थित रहे। इसके बाद 11 जुलाई 2024 को सुबह 11:45 बजे मद्यपान की स्थिति में उपस्थित होने की सूचना मिली।
सहायक शिक्षक फत्ते सिंह धुर्वे का यह आचरण सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत है। अतः छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के भाग 4 के नियम 9 के तहत दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, पण्डरिया नियत किया गया है और निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।