
रायपुर. (अभिषेक वर्मा) UGC ने लोकपाल नियुक्त नहीं करने पर देशभर के 108 राज्य विश्वविद्यालय, 47 निजी विश्वविद्यालय और दो डीम्ड विश्वविद्यालयों को डिफाल्टर घोषित कर दिया है. इसमें छत्तीसगढ़ के पांच राज्य विश्वविद्यालय शामिल हैं. सभी विश्वविद्यालय को यूजीसी के नियमों के अनुसार छात्रों की शिकायतों का निराकरण करने एक लोकपाल नियुक्त करना है. यूजीसी ने इससे पहले भी डिफाल्टर विश्वविद्यालयों की सूची जारी कर चुका है. जून में अपडेट कर दोबारा सूची जारी की है.
छत्तीसगढ़ के ये पांच यूनिर्वसिटी डिफाल्टर घोषित
सूची में प्रदेश के आयुष एंड हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी आफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी उद्यानिकी एंड वानिकी विश्वविद्यालय सांकरा दुर्ग, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय दुर्ग को डिफाल्टर घोषित किया गया है. इसके पहले जो सूची जारी की गई थी, उसमें भी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का नाम था. जारी सूची में यूजीसी ने ईमेल आईडी जारी कर निर्देश दिया है कि जो विश्वविद्यालय लोकपाल नियुक्त कर चुके हैं अथवा बाद में करेंगे तो ईमेल के जरिए लोकपालों की जानकारी साझा कर सकते हैं.
छात्रों की समस्याओं का समाधान करता है लोकपाल
विश्वविद्यालयों में नियुक्त लोकपाल छात्रों की समस्याओं को सुनकर समाधान निकालता है. यूजीसी के नियम के मुताबिक प्रत्ये विश्वविद्यालय को छात्रों की शिकायतों के निवारण के लिए एक लोकपाल नियुक्त करना है. इस पद पर सेवानिवृत्त कुलपति, 10 वर्षों का अनुभव वाले सेवानिवृत्त प्रोफेसर अथवा पूर्व जिला जज को नियुक्त कर सकते हैं.
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