
आबकारी आयुक्त सुश्री आर. संगीता द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश पर जिला कबीरधाम कलेक्टर गोपाल वर्मा के निर्देश एवं जिला आबकारी अधिकारी अजय सिंह धुर्वे के विशेष मार्गदर्शन में दिनांक 26.11.25 को सुबह आबकारी विभाग को अवैध शराब निर्माण भंडारण की सूचना मिली कि ग्राम छपरी में रातभर जंगल के तीन किलोमीटर भीतर डबरी किनारे भारी मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब का विनिर्माण कर सुबह आस पास के ग्रामों में अवैध लाभ के उद्देश्य से सप्लाई की जाती है। जिस पर आबकारी विभाग की टीम आज सुबह भोरमदेव के जंगलों में घुसकर रेड कार्यवाही की।
दिनांक 26/11/25
-कुल प्रकरण = 03
-जप्ती = 80 बल्क लीटर महुआ मदिरा (कीमती 8000 रू) एवं 1040 किग्रा (कीमती 52000 रू) महुआ लहान ( नष्ट ) ।

ग्राम छपरी निवासी राजकुमार धुर्वे के मकान से उसके संज्ञान आधिपत्य में एक सफेद रंग के डिब्बे में भरा 10 बल्क लीटर महुआ शराब बरामद हुआ उक्त बरामद सामग्री का अवैध रूप से विक्रय के उद्देश्य से धारण करने पर आरोपी के खिलाफ धारा आब.अधि . की धारा 34(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमांड की कार्यवाही जारी ।
ग्राम छपरी में भोरमदेव के जंगलों में डबरी किनारे अवैध रूप से हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब का निर्माण करते चढ़ी भट्टी पाया गया तथा उक्त भट्ठी से आसवित 40 बल्क लीटर महुआ शराब एवं 640 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद होने से तथा उसका बिक्री करने के उद्देश्य से धारण करने पर आब.अधि की धारा 34(2) के तहत अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध प्रकरण कायम कर पातासाजी कार्यवाही जारी।

ग्राम छपरी में भोरमदेव के जंगलों में डबरी किनारे अवैध रूप से हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब का निर्माण करने चढ़ी भट्टी पाया गया तथा उक्त भट्ठी से आसवित 30 बल्क लीटर महुआ शराब एवं 400 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद होने से तथा उसका बिक्री करने के उद्देश्य से धारण करने पर आब.अधि की धारा 34(2) के तहत अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध प्रकरण कायम कर पातासाजी कार्यवाही जारी।

उक्त कार्यवाही आबकारी उपनिरीक्षक अभिनव रायजादा के नेतृत्व में की गई। जिसमें आबकारी उप निरीक्षक गीता साहू , रामानंद दीवान, आबकारी मुख्य आरक्षक विद्या सिंह परमार ,आरक्षक अमर पिल्ले एवम स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा।









